Saturday, July 11, 2026 |
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नोएडा अथॉरिटी जल्द लाएगा औद्योगिक प्लॉट योजना

by Business Remedies
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बिजनेस रेमेडीज़/नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा में छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लॉट की एक नई योजना आ रही है। नोएडा प्राधिकरण जल्द ही एक औद्योगिक प्लॉट योजना शुरू करेगा। इस योजना के पहले चरण में, 200 वर्ग मीटर (ह्यह्नद्व) से लेकर 7,500 वर्ग मीटर तक के 17 प्लॉट ई-नीलामी के जरिए दिए जाएंगे। यह उन व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो छोटे प्लॉट की तलाश में हैं।
नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि हम यह योजना इसलिए ला रहे हैं ताकि छोटे प्लॉट चाहने वाले व्यापारी शहर में अपनी इकाईयां स्थापित कर सकें। यह व्यापारियों के लिए एक शानदार मौका है।” लगभग 60,000 वर्ग मीटर औद्योगिक जमीन आवंटित की जाएगी। ये प्लॉट नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 62, 80 और 164 में स्थित हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि ज्यादातर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। प्राधिकरण भविष्य की योजनाओं के लिए दूसरे सेक्टरों में और खाली प्लॉट ढूंढ रहा है। इस पहल से छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को नोएडा में अपना कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा।
यह नीतिगत बदलाव पिछले महीने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की एक संयुक्त बोर्ड बैठक के बाद आया है। इस बैठक में संशोधित औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीति को मंजूरी दी गई थी। यह कदम 26 दिसंबर, 2024 के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुरूप है। इस निर्देश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों को अपनी आवंटन नीतियों को मानकीकृत करने और बोर्ड की मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया था।
क्या है नया नियम: नए नियमों के तहत, 8,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इसमें निवेशकों के बजाय असली उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे बड़े प्लॉट के लिए, अलॉटमेंट इंटरव्यू और विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने औद्योगिक प्लॉट आवंटन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया था। दिसंबर 2024 में हुई संयुक्त बोर्ड बैठक में दोनों प्राधिकरणों ने औपचारिक रूप से सरकारी नीति को अपनाया।
क्या होगी प्रक्रिया: ई-नीलामी की शर्तों के अनुसार, इच्छक़ खरीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पहले प्लॉट की आरक्षित कीमत का 10त्न जमा करना होगा। सफल होने पर, उन्हें कुल लागत का 30त्न तुरंत भुगतान करना होगा। शेष राशि एक निश्चित समय में किश्तों में चुकाई जा सकती है। विस्तृत नियम और पात्रता मानदंड जल्द ही जारी होने वाली एक आधिकारिक पुस्तिका में दिए जाएंगे।



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