बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
New Delhi में केंद्र सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाली सभी Fixed Dose Combination (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नई पाबंदियां लागू की हैं। Health Ministry ने शनिवार को जारी Notification में इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य कर दिया है।
Label पर लिखनी होगी चेतावनी
सरकार ने दवा निर्माताओं को निर्देश दिया है कि ऐसी सभी formulations के Label, Package Insert और Promotional Literature पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि “Fixed Dose Combination shall not be used in children below four years of age.” यह निर्देश दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
Drugs and Cosmetics Act के तहत फैसला
Health Ministry के अनुसार यह Notification Drugs and Cosmetics Act, 1940 की Section 26A के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है। Official Gazette में प्रकाशित होने की तारीख से यह आदेश प्रभावी माना जाएगा।
सभी संबंधित formulations पर लागू नियम
इससे पहले सरकार Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाली कुछ FDCs पर उम्र से जुड़ी ऐसी चेतावनी लागू कर चुकी थी। नए आदेश के बाद अब इन दोनों ingredients वाली सभी formulations को इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।
Expert Committee और DTAB की सिफारिश
यह फैसला Expert Committee और Drugs Technical Advisory Board (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार के मुताबिक इन combinations का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जबकि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
जून में 16 FDC दवाओं पर लगा था Ban
इससे पहले जून में Health Ministry ने 16 FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। इन दवाओं को अपर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों और irrational combinations के आधार पर प्रतिबंधित किया गया था।

