Wednesday, March 11, 2026 |
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प्रतिस्पर्धा आयोग ने विलय एवं अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए बनाई त्वरित व्यवस्था

by Business Remedies
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नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुछ खास श्रेणी के विलय एवं अधिग्रहण का रास्ता साफ करने के लिए एक त्वरित मंजूरी तंत्र विकसित किया है।प्रतिस्पर्धा कानून की समीक्षा करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने कुछ श्रेणियों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की है। इसके तहत कुछ शर्तों के साथ एक स्वत: मंजूरी व्यवस्था होगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, इस प्रक्रिया के तहत एक तय प्रारूप में तैयार नोटिस में पूछी गई जानकारी देनी होगी, इसके बाद यह मान लिया जायेगा कि उस संयोजन को मंजूरी मिल गई है। इस प्रणाली से लेनदेन का समय और लागत दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। एक तय सीमा से अधिक के विलय एवं अधिग्रहण अथवा संयोजन के लिये उचित व्यापार व्यवहार नियामक से जरूरी मंजूरी लेनी होती है। विज्ञप्ति के मुताबिक अब तक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र का नियामक 666 उद्यमों के संयोजनों को मंजूरी दे चुका है। इसमें कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा कानून के तहत कारोबारों के आपस में मेल करने से जुड़े नियमों को संशोधित किया गया है। आपस में मिलने वाली कंपनियों को एक तय प्रारूप में दी गई जानकारियों को उसमें भरना होगा साथ ही संयोजन की घोषणा की भी जानकारी देनी होगी।

 



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