FSSAI की एडवाइजरी
नई दिल्ली, 12 जून। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यापार संचालकों (FBOs) को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से Metal Pin, Staple Pin, Wire और अन्य इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल खाने-पीने के उत्पादों को पैक करने और सुरक्षित रखने के लिए न करें, क्योंकि इससे ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो रहा है।
पैकिंग में हो रहा है इस्तेमाल
खाद्य नियामक ने कहा कि यह बात सामने आई है कि सजावटी केक के साथ-साथ खाने के पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, Takeaway Food Parcel और खाने के दूसरे पैकेजों को पैक करने के लिए भी Metal Pin और Wire का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सामने आए कई मामले
FSSAI ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें केक और खाने के पैकेट में Metal के टुकड़े या Staple Pin मिले हैं।
ग्राहकों की सुरक्षा पर खतरा
ऐसे मामलों से खाने की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि ग्राहक अनजाने में इन धातु की चीजों को खा सकते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है या सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
तुरंत बंद करने के निर्देश
नियामक ने सभी खाद्य व्यापार संचालकों को निर्देश दिया कि वे किसी भी खाने की चीज, Bakery Product, Takeaway Meal, Snack Packet या Food Parcel को सील करने, जोड़ने, सुरक्षित करने या पैक करने के लिए तुरंत Metal Pin, Wire या ऐसी ही किसी अन्य चीज का इस्तेमाल बंद कर दें।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई
FSSAI ने कहा कि जो भी खाद्य व्यापार संचालक इस निर्देश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी प्रावधान लागू होंगे
एडवाइजरी के अनुसार, अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो Food Safety and Standards Act, 2006 और इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर फोकस
इस कदम का मकसद खाद्य सुरक्षा के मानकों को मजबूत करना और Food Packaging व Handling में Metal Fastening Material के इस्तेमाल से उपभोक्ताओं को होने वाले अनावश्यक जोखिमों को रोकना है।

