दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम
नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ रही है। आज सेे देश में जीएसटी, बैंकिंग सेवाओं, पेंशन और आयकर से जुड़े कुछ नए प्रावधान लागू होंगे। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर पेंशनधारकों, कारोबारियों, बैंक ग्राहकों और वाहन चालकों पर पड़ सकता है।
जीएसटी नियमों में बदलाव
सरकार 1 नवंबर से जीएसटी के कुछ प्रावधानों में संशोधन लागू कर रही है। इसमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और जीएसटी रिफंड से जुड़े नियम शामिल हैं। अब निर्धारित शर्तों के तहत कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े बदलावों का पालन करना होगा। इससे कारोबारियों को रिफंड प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। पात्र मामलों में 90 प्रतिशत अस्थायी रिफंड तीन कार्यदिवस में जारी करने का भी प्रावधान किया गया है।
छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को राहत
नए जीएसटी प्रावधान के तहत छोटे ऑनलाइन विक्रेता दूसरे राज्यों में अपना भौतिक कार्यालय खोले बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस को कारोबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित कर जीएसटी पंजीकरण करा सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को दूसरे राज्यों में कारोबार बढ़ाने में आसानी होगी।
पीएनबी क्रेडिट कार्ड के शुल्क बदलेंगे
पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 400 रुपए (पीएनबी एटीएम) और 500 रुपए (अन्य घरेलू एटीएम) का शुल्क लगेगा। इसके अलावा 50 हजार रुपए से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान पर
1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपए होगी। वहीं इंडसइंड बैंक के कुछ चुनिंदा बचत खातों में अपर्याप्त बैलेंस के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन फेल होने पर 25 रुपए का शुल्क लगेगा। गैर-वित्तीय कारणों से चेक लौटने पर 50 रुपए देने होंगे। इन शुल्कों पर जीएसटी अलग से लगेगा।
आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले पात्र करदाताओं की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी है। इससे कारोबारियों और पेशेवरों को रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
पेंशनधारकों को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारकों को 1 से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना होगा। इसे बैंक शाखा में जाकर या डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जमा किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन भुगतान में परेशानी आ सकती है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती
दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रतिबंध लागू होंगे। अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की व्यवस्था लागू होगी। ये प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर के लिए हैं, पूरे देश के लिए नहीं।

