नई Delhi में बड़ा फैसला
त्योहारी सीजन से पहले Sugar की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए Centre Government ने Bulk Consumers के लिए Stockholding Limit कड़ी कर दी है। सरकार ने ऐसे Bulk Consumers, जो हर महीने 10 metric tonnes से अधिक Sugar का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर Stock रखने की अनुमति दी है।
1 September से लागू होगा आदेश
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution की ओर से जारी Notification के मुताबिक नया नियम 1 September से लागू होगा और 30 November तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत उत्पादन, खपत या अन्य इस्तेमाल के लिए प्रति माह 10 metric tonnes से अधिक Sugar उपयोग करने वाले Bulk Consumers 15 दिन से ज्यादा का Stock नहीं रख सकेंगे।
इन कारोबारियों पर लागू होगा नियम
सरकार ने Bulk Consumers की श्रेणी में confectioners, soft drink manufacturers, food processing industries, sweetmeat sellers और अन्य institutional buyers को शामिल किया है। इसके लिए पिछले एक साल की औसत मासिक Sugar खपत कम से कम 10 metric tonnes होनी चाहिए। हालांकि Central और State Government institutions, Union Territory administrations तथा local bodies को इस आदेश से छूट दी गई है।
GST Returns से होगी निगरानी
Government प्रत्येक Sugar Mill द्वारा Bulk Consumers को सीधे या dealers के जरिए बेची गई Sugar की मासिक मात्रा की जांच करेगी। Sugar की खपत का आकलन sellers या buyers की GST Returns और संबंधित HSN Code के आधार पर किया जाएगा।
Sugar Price में 13 प्रतिशत उछाल
इससे पहले Government ने dealers के लिए अधिकतम 30 दिन की Stock Limit तय की थी। इसके बावजूद कीमतों में तेजी जारी रही। Government Data के अनुसार 18 August को Sugar का औसत retail price सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 52.30 रुपये प्रति kg पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 46.34 रुपये प्रति kg था।

