Thursday, October 1, 2026 |
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आज से बदलेंगें वित्तीय लेन-देन के नियम

by Business Remedies
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नई दिल्ली/बीआर न्यूज नेटवर्क।
आज से होने वाले वित्तीय लेन-देन में बदलाव का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। इस बदलाव मेंं बैंकिंग, यूपीआई, टैक्स, एलपीजी और एनपीएस से जुड़े नियम शामिल हैं।
एसबीआई एटीएम और कैश निकासी शुल्क
भारतीय स्टेट बैंक ने सैलरी पैकेज अकाउंट धारकों के लिए अन्य बैंकों के एटीएम पर मिलने वाले मुफ्त लेन-देन की सीमा को घटा दिया है। अब इसे 10 से घटाकर 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों शामिल) प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा, एसबीआई की ब्रांच के जरिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों से महीने में पहले 4 कैश निकालने के बाद, पांचवें ट्रांजेक्शन से प्रति ट्रांजेक्शन 15 रुपए सहित जीएसटी शुल्क लगेगा।
बल्क एफडी के नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार, अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के लिए बल्क डिपॉजिट की सीमा को संशोधित कर 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक कर दिया गया है। बैंक अब हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर बल्क एफडी की ब्याज दरों का अनिवार्य रूप से खुलासा करेंगे, ताकि ग्राहकों को एक जैसी पारदर्शिता मिल सके।
यूपीआई और डिजिटल भुगतान मर्चेंट पेमेंट पर एमडीआर
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ढांचे के तहत, 15 अक्टूबर, 2026 से कुछ विशिष्ट मर्चेंट ट्रांजेक्शन,जो 2हजार से अधिक के हैं, उन पर 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (अधिकतम 300 रुपए तक) लागू होगा। सामान्य ग्राहकों के लिए पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर और 2 हजार तक के सभी मर्चेंट भुगतान पूरी तरह से मुफ्त बने रहेंगे।
एलपीजी गैस सिलेंडर और सब्सिडी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं (विशेषकर सब्सिडी का लाभ लेने वालों) के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें रेगुलेटेड सब्सिडीयुक्त कीमत पर सिलेंडर मिलने में बाधा आ सकती है या उन्हें बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। हालांकि, उपभोक्ता अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पोर्टल या एप के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
इनकम टैक्स और अनुपालन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष,2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दी है, जो पहले 30 सितंबर थी। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए तिमाही टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है।
नेशनल पेंशन सिस्टम पेंशन फंड नियामक शुल्क संशोधन
1 अक्टूबर, 2026 से पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से खोले गए प्रत्येक पीआरएएन पर एक बार का ऑनबोर्डिंग चार्ज 200 रुपए , जिसे 50 रुपए प्रति तिमाही वसूला जाएगा।



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