Sunday, September 27, 2026 |
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उत्तर प्रदेश रेरा ने घर खरीदारों को किया सतर्क, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही करें निवेश

by Business Remedies
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ग्रेटर नोएडा/आईएएनएस। उत्तर प्रदेश रेरा (रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने एक बार फिर रियल एस्टेट क्षेत्र में घर या दुकान खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे केवल उप्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें।
रेरा ने स्पष्ट किया है कि रजिस्टर्ड परियोजनाओं में ही निवेश सुरक्षित है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। रेरा के अनुसार, आम नागरिकों के जीवन में घर खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसमें उनकी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा लग जाता है। ऐसे में जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उपभोक्ता को कानूनी उलझनों में भी डाल सकता है।
रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति तथा क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के पारदर्शी विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल रेरा के पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार या विज्ञापन से बचें। घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर ‘रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स’ सेक्शन में संबंधित परियोजना या प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट समरी पेज पर प्रमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायतें और परियोजना से जुड़ी आवंटियों की शिकायतें भी देखी जा सकती हैं। रेरा ने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी है कि परियोजना में इकाई के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन एकाउंट में ही करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें।



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