नई दिल्ली,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों के लिए 6 महीने की एमनेस्टी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य उन संस्थानों को एकमुश्त अवसर प्रदान करना है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास केंद्र या राज्य सरकार की ओर से औपचारिक छूट अधिसूचना उपलब्ध नहीं है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि Amnesty Scheme, 2026 की अधिसूचना 29 June को जारी की गई थी। यह योजना 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। मंत्रालय ने सभी नियोक्ताओं, संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
यह योजना उन संस्थानों पर लागू होगी, जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उपयुक्त सरकार की ओर से औपचारिक छूट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
योजना के तहत ऐसे संस्थान आवेदन कर सकेंगे, जो पूर्व प्रभाव से अपने ट्रस्ट को नियमित कराना चाहते हैं और पहले से बिना छूट वाले संस्थान के रूप में नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा वे संस्थान भी पात्र होंगे, जो भविष्य में बिना छूट वाले संस्थान के रूप में नियमों का पालन करना चाहते हैं। वहीं, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थान के रूप में कार्य जारी रखने की इच्छा रखने वाले संस्थान भी पूर्व प्रभाव से ट्रस्ट के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ के अनुसार, पात्र ट्रस्टों को उनकी स्थापना की तिथि से निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक छूट का दर्जा और ट्रस्ट की मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या और कोष के आकार से संबंधित शर्तों में छूट दी गई है। साथ ही 3 वर्ष के पूर्व अनुपालन की अनिवार्यता को भी पूरा माना जाएगा।
संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों के खातों में वैधानिक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज और अंशदान जमा किया गया है, तो बकाया राशि, हर्जाना और ब्याज से संबंधित लंबित आकलन वापस ले लिए जाएंगे और स्वतः समाप्त माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पहले जारी किए गए अंतिम आदेश भी प्रारंभ से ही निरस्त माने जाएंगे। ईपीएफओ ने बताया कि पात्र संस्थानों को केंद्र सरकार के नाम औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए संस्थान rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी ईमेल भेज सकते हैं।

