Thursday, September 17, 2026 |
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Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री पर सरकार सख्त

Medical Stores पर CCTV Surveillance अनिवार्य करने की सिफारिश, बिना Prescription दवाओं की बिक्री पर लगेगी रोक

by Business Remedies
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Image Alt Text: Government proposes CCTV surveillance and stricter regulation for Schedule H, H1 and X drugs at medical stores

नियमन मजबूत करने की तैयारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने Schedule H, H1 और X श्रेणी की दवाओं की बिक्री और वितरण पर Regulatory Oversight मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत Medical Stores पर अनिवार्य CCTV Surveillance की सिफारिश भी की गई है। Health Ministry ने 8 सितंबर को “Drugs Rules, 1945” में संशोधन के लिए Draft Gazette Notification जारी किया है।

बिना Prescription बिक्री पर निगरानी
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य Schedule H, H1 और X दवाओं तक अनधिकृत पहुंच और बिना Valid Prescription उनकी बिक्री से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। लागू होने के बाद इन दवाओं की बिक्री और Distribution की निगरानी मजबूत होने तथा इनके अनधिकृत इस्तेमाल पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

CCTV से बढ़ेगी जवाबदेही
Health Ministry के अनुसार, प्रस्तावित CCTV Surveillance Mechanism से Pharmaceutical Supply Chain में Transparency और Accountability बढ़ेगी। इससे दवाओं की बिक्री प्रक्रिया पर निगरानी मजबूत होगी और Public Health से जुड़े सुरक्षा उपायों को बेहतर किया जा सकेगा।

DCC और DTAB ने की चर्चा
इस प्रस्ताव पर पहले Drugs Consultative Committee (DCC) में विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद इसे Drugs Technical Advisory Board (DTAB) के सदस्यों के बीच चर्चा के लिए भेजा गया। प्रस्ताव पर विचार के बाद DTAB ने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की है। सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर Stakeholders और आम जनता से Objections और Suggestions मांगे हैं।

बच्चों की दवाओं पर भी सख्ती
पिछले महीने सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाली सभी Fixed Dose Combinations (FDCs) के Manufacturing, Sale और Distribution पर प्रतिबंध लगाया था। Health Ministry ने ऐसी दवाओं के Label, Package Insert और Promotional Literature पर स्पष्ट Warning देना अनिवार्य किया है। यह कदम Drugs and Cosmetics Act, 1940 की Section 26A के तहत Public Health के हित में लागू किया गया है।



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