Thursday, September 17, 2026 |
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पेट्रोल-डीजल और ATF के Export पर Windfall Tax में कटौती

सरकार ने पेट्रोल पर ड्यूटी घटाकर ₹0.50 और डीजल पर ₹20 प्रति लीटर की

by Business Remedies
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Centre cuts windfall tax on petrol diesel and ATF exports

सरकार का नया फैसला
New Delhi। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और Aviation Turbine Fuel (ATF) के Export पर Windfall Tax और Export Levies में कटौती की है। यह फैसला Petroleum Products पर Duties की पाक्षिक समीक्षा के तहत लिया गया है।

पेट्रोल पर ड्यूटी में बड़ी कटौती
Finance Ministry की Notification के अनुसार, पेट्रोल Export पर Duty घटाकर ₹0.50 प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें Special Additional Excise Duty (SAED) ₹0.50 प्रति लीटर है, जबकि Revenue Integration Charge (RIC) को शून्य रखा गया है।

डीजल और ATF पर भी राहत
डीजल के Export पर कुल Duty घटाकर ₹20 प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें पूरी राशि SAED के रूप में है और RIC शून्य है। वहीं, Aviation Turbine Fuel (ATF) के Export पर Levy घटाकर ₹15 प्रति लीटर कर दी गई है।

Domestic Consumption पर कोई बदलाव नहीं
Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि Domestic Consumption के लिए जारी किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा Excise Duty Rates में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हर पखवाड़े होती है समीक्षा
सरकार Domestic Crude Oil पर Windfall Tax और Petroleum Products के Export Duties की हर पखवाड़े समीक्षा करती है। इसमें Global Crude Oil Prices और Refinery Margins जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

हाल के महीनों में कई बदलाव
इससे पहले 1 सितंबर से प्रभावी Revision में डीजल Export Levy को ₹3 से घटाकर ₹1 प्रति लीटर और Windfall Tax को ₹24 से घटाकर ₹19 प्रति लीटर किया गया था। अगस्त में पेट्रोल Export Duty ₹2.5 से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर की गई थी, जबकि डीजल और ATF पर भी Duty बढ़ाई गई थी।



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