नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) ने रविवार को जानकारी दी कि उसने कई खाद्य कारोबार संचालकों ( FBOs ) को भ्रामक ब्रांड नाम, व्यापारिक नाम और उत्पाद संबंधी दावों के इस्तेमाल के मामले में नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, प्रथम दृष्टया ये कंपनियां Food Safety And Standards Act, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई दिखाई देती हैं।
FSSAI ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में कहा कि कई खाद्य कारोबार संचालकों को ऐसे ब्रांड नाम, व्यापारिक नाम और उत्पाद दावों के लिए नोटिस भेजे गए हैं, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। जिन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें हेल्दी मास्टर, न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन, प्लांट बी, द हेल्थ फैक्टरी, ट्रूवी, हेल्दी चॉइस, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी और हेल्थ एड शामिल हैं।
इसके अलावा ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स, स्टोरिया, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक और आयोटा वाटर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सभी खाद्य कारोबार संचालकों को स्थापित Labelling और Display नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के भ्रम या गलत जानकारी से बचाया जा सके। FSSAI के अनुसार, कई कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारिक नाम ऐसे हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को यह गलत धारणा बन सकती है कि संबंधित उत्पाद अधिक स्वास्थ्यवर्धक हैं या उनमें विशेष स्वास्थ्य लाभ मौजूद हैं।
प्राधिकरण ने विशेष रूप से हेल्दी मास्टर, द हेल्थ फैक्टरी, हेल्दी चॉइस, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी और हेल्थ एड के उत्पादों के नामों पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि ऐसे व्यापारिक नाम मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं दिखाई देते। इसी तरह ट्रूवी के Healthy Mix चिप्स पर भी FSSAI ने सवाल उठाए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि उत्पाद के नाम में Healthy शब्द का उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उत्पाद में ऐसे अन्य घटक भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर उसे स्वास्थ्यवर्धक बताना उचित नहीं माना जा सकता।
न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन के मामले में FSSAI ने कहा कि True Vitamin शब्द की मौजूदा नियमों में कोई मान्यता या स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में यह नाम उपभोक्ताओं के मन में उत्पाद की विशेषताओं को लेकर भ्रामक धारणा पैदा कर सकता है। वहीं PLAN B Plant Based Vegan नाम की भी जांच की गई। प्राधिकरण का कहना है कि इस नाम से उपभोक्ताओं को यह आभास हो सकता है कि संबंधित उत्पाद आधिकारिक रूप से Vegan प्रमाणित हैं, जबकि कंपनी ने Vegan खाद्य उत्पादों के लिए आवश्यक पूर्व स्वीकृति या लाइसेंस पर अनिवार्य समर्थन प्राप्त नहीं किया था।
इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक और टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स को उनके ब्रांड नाम में Organic शब्द के उपयोग को लेकर भी नोटिस जारी किए गए हैं। FSSAI के अनुसार, इन नामों से उपभोक्ताओं को उत्पादों के जैविक होने का भ्रम हो सकता है। प्राधिकरण ने बताया कि संबंधित कंपनियों के पास नियमों के तहत आवश्यक प्रमाणन, जैविक भारत का लोगो अथवा अन्य अनिवार्य जैविक अनुमोदन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्हें स्थापित Labelling और Display नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचाया जा सके।

