Thursday, February 26, 2026 |
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निवेशकों के हित में SEBI ने बदला म्यूचुअल फंड ढांचा

by Business Remedies
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SEBI headquarters building and mutual fund regulation update

मुंबई,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गुरुवार को समाधान आधारित म्यूचुअल फंड श्रेणी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी में बच्चों और सेवानिवृत्ति से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं। नियामक ने साथ ही म्यूचुअल फंड योजनाओं के वर्गीकरण नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है, ताकि निवेशकों को अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता मिल सके।

SEBI ने अपने परिपत्र में कहा कि समाधान आधारित श्रेणी को परिपत्र की date से ही समाप्त माना जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मौजूदा योजनाएं तत्काल प्रभाव से नए निवेश स्वीकार करना बंद करेंगी। इन योजनाओं को समान परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रोफाइल वाली अन्य योजनाओं में विलय किया जाएगा, जिसके लिए पूर्व स्वीकृति SEBI से लेनी होगी। 31 जनवरी 2026 तक बच्चों की योजनाओं की श्रेणी में 15 योजनाएं और सेवानिवृत्ति योजनाओं की श्रेणी में 29 योजनाएं संचालित हो रही थीं। SEBI ने जुलाई 2025 में म्यूचुअल फंड वर्गीकरण की व्यापक समीक्षा के तहत इन बदलावों का प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य यह था कि योजनाओं में स्पष्टता बढ़ाई जाए, नई योजनाओं की शुरुआत की जा सके और विभिन्न योजनाओं के पोर्टफोलियो में हो रहे ओवरलैप की समस्या को दूर किया जा सके।

उस समय नियामक ने सुझाव दिया था कि समाधान आधारित श्रेणी में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें इक्विटी और ऋण का अलग-अलग अनुपात हो, बशर्ते परिसंपत्ति आवंटन योजना के घोषित उद्देश्य के अनुरूप हो। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया था कि नियामकीय सीमा के भीतर, सेवानिवृत्ति कोष – मिश्रित योजना और बच्चों का कोष – मिश्रित योजना को छोड़कर, अन्य समाधान आधारित योजनाओं के शेष हिस्से को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट में निवेश की अनुमति दी जा सकती है। Feb 26 को जारी नवीनतम परिपत्र में SEBI ने नई श्रेणियां भी जोड़ी हैं, जिनमें विपरीत रणनीति कोष और क्षेत्रीय ऋण कोष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्य आधारित जीवन चक्र कोष की शुरुआत की गई है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे छह महीने के भीतर अपनी मौजूदा योजनाओं को नए ढांचे के अनुरूप करें।

नियामक ने उत्पाद पेशकश में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजनाओं की शुरुआत पर भी सीमाएं तय की हैं। चॉइस वेल्थ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकुंज साराफ ने कहा कि SEBI के नए म्यूचुअल फंड वर्गीकरण नियम खुदरा निवेशकों के लिए जटिल होते जा रहे उद्योग को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि इस फैसले का सीधा असर stock market update, nifty या sensex के स्तर पर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकाल में यह कदम निवेशकों के हित में पारदर्शिता बढ़ाएगा और म्यूचुअल फंड उद्योग को अधिक व्यवस्थित बनाएगा।



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