Friday, July 17, 2026 |
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Reserve Bank ने पी2पी ऋण मंच के लिए मानदंड कड़े किए

by Business Remedies
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बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। Indian Reserve Bank (RBI) ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीयर टू पीयर ऋण मंच’ (एनबीएफसी – पी2पी ऋण मंच) के लिए मानदंड कड़े कर दिए। पी2पी ऋण मंच बैंकों या वित्तीय संस्थानों को मध्यस्थ बनाए बिना ऋ ण लेने वालों को सीधे कर्ज देने वालों से जोड़ते हैं। आरबीआई के संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, पी2पी मंच को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को लुभाना नहीं चाहिए जिसमें ऋण वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि जबतक कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तबतक कोई ऋण नहीं जारी करना चाहिए।



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