Wednesday, July 15, 2026 |
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निवेशकों के लिए चेतावनी

by Business Remedies
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एक्सचेंज की जानकारी में लाया गया है कि कुछ लोग प्रतिभूति बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न उपलब्ध कराने तथा निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहे हैं।

1. “एफएस ब्रोकिंग” नामक इकाई से जुड़ी “पूनम गुप्ता” मोबाइल नंबर “9258259208” तथा “7055155596” और वेबसाइट लिंक “https://fspro.in/trade” के माध्यम से परिचालन कर रही है, जो प्रतिभूति बाजार संबंधी सुझाव तथा डब्बा/अवैध ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

2. “नितिन कुमार” मोबाइल नंबर “9983238226” के माध्यम से परिचालन कर रहा है, जो शेयर बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न के साथ डब्बा/अवैध ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथा निवेशकों से उनकी लॉगिन आईडी/पासवर्ड साझा करने के लिए कहकर निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

3. “शेख अबुसाद” मोबाइल नंबर “9702069352” के माध्यम से परिचालन कर रहा है, जो निवेशकों से धन एकत्र कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी योजना/उत्पाद की सदस्यता न लें, क्योंकि ऐसा करना कानून द्वारा निषिद्ध है। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और उसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर “https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker” लिंक के तहत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता करें” की सुविधा प्रदान की है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त व्यक्ति/संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) की धारा 23(1) के अनुसार, कोई भी संस्था/व्यक्ति जो SCRA की धारा 13, 16, 17 या 19 का उल्लंघन करता है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोषसिद्ध होने पर उसे दस साल तक की कैद या पच्चीस करोड़ तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, SCRA की धारा 25 के अनुसार, SCRA की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अर्थ में संज्ञेय अपराध हैं और इस तरह राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भी उनकी जांच की जा सकती है।

इसके अलावा, प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने के अलावा, डब्बा ट्रेडिंग भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316, 318 और धारा 61 के दायरे में एक अपराध भी है। एक्सचेंज द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों की समेकित सूची NSE की वेबसाइट पर “https://www.nseindia.com/invest/advisory-for-investors” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यापार न करें। ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म में भागीदारी निवेशक के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होती है क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सचेंज द्वारा न तो मंजूरी दी जाती है और न ही उसका समर्थन किया जाता है। निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए निवेशकों के पास निम्नलिखित में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण के लाभ

2. एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र

3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण मेकेनिज़्म की सुविधा।

निवेशकों को उपरोक्त पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।



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