भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए RBI अब वाणिज्यिक बैंकों और NBFCs के Internal Ombudsman (IO) को compensation powers और शिकायतकर्ता तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे IO का रोल RBI Ombudsman की भूमिका के और करीब आएगा।
RBI ने regulated entities (REs) जैसे बैंक और NBFC में IO सिस्टम को institutionalize किया है, ताकि आंतरिक लोकपाल द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की स्वतंत्र उच्च स्तरीय समीक्षा संभव हो सके।
📌 प्रमुख बदलाव और उद्देश्य
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द्वि-स्तरीय संरचना: शिकायत भेजने से पहले regulated entities के भीतर दो स्तर की समीक्षा
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ग्राहक शिकायतों का समय पर समाधान
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सेवा मानकों और उपभोक्ता विश्वास में सुधार
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मास्टर निर्देश का मसौदा जल्द जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी
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RBI Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2021 के तहत ग्राहकों को त्वरित, लागत प्रभावी और शीघ्र वैकल्पिक शिकायत निवारण
📌 योजना के अंतर्गत संस्थाएं
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Commercial Banks, Regional Rural Banks
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Scheduled Primary (Urban) Cooperative Banks
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Non-Scheduled Primary (Urban) Cooperative Banks with deposits ≥ ₹50 crore
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Select NBFCs and Credit Information Companies
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Rural Cooperative Banks को भी RBI Ombudsman Scheme में शामिल किया जाएगा (पहले NABARD के अंतर्गत)
📌 समीक्षा का उद्देश्य
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स्पष्टता और transparency बढ़ाना
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प्रक्रियाओं को सरल बनाना
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समय-सीमा कम करना ताकि निष्पक्ष और प्रभावी निवारण सुनिश्चित हो
RBI ने कहा कि मसौदा योजना जल्द ही अपनी वेबसाइट पर जनता की प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
