मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर केवाईसी जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।
