New Delhi में बड़ा प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने battery-operated, hydrogen fuel-based और natural gas से चलने वाले Commercial Vehicles के लिए बड़ी राहत का प्रस्ताव रखा है। Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की ओर से जारी draft notification के अनुसार, National Permit के तहत आने वाले इन वाहनों की अधिकतम अनुमत उम्र पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है।
17 और 20 साल तक हो सकती है वैधता
प्रस्तावित संशोधन के तहत National Permit वाले जिन वाहनों की मौजूदा age limit 12 वर्ष और 15 वर्ष है, उसे battery, hydrogen और natural gas आधारित वाहनों के लिए बढ़ाकर क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष किया जा सकता है। यह राहत सभी Commercial Vehicles पर लागू नहीं होगी, बल्कि प्रस्ताव में तय श्रेणियों के वाहनों तक सीमित रहेगी।
Cleaner Transport को बढ़ावा देने की कोशिश
सरकार का यह कदम cleaner commercial transport को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही National Permit holders को हर साल authorisation renew कराने के बजाय अधिकतम पांच साल की authorisation लेने का विकल्प देने का प्रस्ताव भी है। Fee 16,500 रुपये प्रति वर्ष ही रहेगी, यानी पांच साल के लिए कुल 82,500 रुपये चुकाने होंगे।
VAHAN से कम होगा Paperwork
Draft में VAHAN database के इस्तेमाल के जरिए paperwork कम करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा temporary registration नियमों में बदलाव की बात कही गई है। बिना body वाले chassis को छह महीने का temporary registration मिल सकेगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में 30-30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
45 दिन की Temporary Registration सुविधा
Fully built vehicles को adapted vehicles में बदलने या दूसरे राज्य में registration कराने की स्थिति में temporary registration 45 दिनों तक वैध रह सकता है। Ministry ने प्रस्तावित संशोधनों पर notification सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर objections और suggestions मांगे हैं।

