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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने के लिए आज कुछ कड़े दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत यदि कोई ऑपरेटर लगातार तीन तिमाहियों तक कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने कॉल ड्रॉप के मामले में एक से पांच लाख रुपए तक के वित्तीय जुर्माने का प्रस्ताव किया है।