नई दिल्ली/एजेंसी। नीट में सफल जो छात्र अभी तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग की अंतिम तारीख 7 सितंबर कर दी है। लेकिन, ये छूट सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने संबंधित विभाग को छात्रों की लिस्ट वेबसाइट पर डालने और सभी संबंधित डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ई-मेल के द्वारा भेजने का निर्देश दिया है। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस (डीजीएचएस) ने ये बताया था कि डीम्ड यूनिवरिसिटीज में 55,00 सीट से ज्यादा अब भी खाली हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसकी मंशा ये है कि परीक्षा पास किए कुल 55,000 छात्रों में से इन 55,00 सीटों को भरा जाए जिससे 1:10 का अनुपात बन सके। इससे पहले मॉप-अप राउंड की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। मॉप -अप राउंड काउंसलिंग द्वारा राज्यों में नीट की सीटों को भरने का आखिरी चरण होता है। जिन छात्रों ने उसके लिए पंजीकरण करा लिया था लेकिन पिछले दो राउंड में सीट अलॉट नहीं हो सका था, उन्हें इस राउंड में मौका दिया जाएगा।
नीट काउंसेलिंग की आखिरी तारीख 7 तक बढ़ी
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