नई दिल्ली। सरकार ने जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर-3बी के लिए समय सीमा बड़ा दी है, इनपुट क्रेडिट लेने वाले टैक्स पेयर्स अब 28 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पहले यह समय सीमा 20 अगस्त थी।
हालांकि, ऐसा सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए किया गया है, जो मौजूदा महीने में प्री-जीएसटी के ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं, जो मौजूदा महीने में ओपनिंग क्रेडिट को क्लेम नहीं करना चाहता है या जिनके पास कोई क्रेडिट नहीं है तो उसके लिए डेडलाइन 20 अगस्त ही बनी रहेगी।
28 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं टीआरएएन 1 फॉर्म
रिटर्न की डेडलाइन बढऩे से टैक्सपेयर्स को टीआरएएन 1 फॉर्म 28 अगस्त तक फाइल करने का मौका मिलेगा, जो ओपनिंग क्रेडिट क्लेम करने के लिहाज से कानूनी प्रक्रिया है। जीएसटी रिटर्न की तारीख बढऩे से जीएसटी पोर्टल को टीआरएएन1 फाइलिंग सिस्टम को अच्छे से तैयार कर सकेगा।
डेडलाइन बढ़ाने की ये हैं वजह
डेडलाइन बढ़ाने की वजह जीएसटीएन की वेबसाइट पर ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं होना है। अब 21 अगस्त, 2017 से यह फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा।