बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर पॉवर प्लांटस में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल की गुणवत्ता, स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए एएलएमएम नोटिफिकेशन जो कि इन सभी मानकों को सुनिश्चित करता है उसको 1 अप्रेल 2024 से लागू करने का नोटिफकेशन जारी किया है।
NIMMA, नॉर्थ इंडिया मॉडयूल मैन्यूफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि किसी भी सोलर पॉवर संयत्र को स्थापित करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग करने हेतु 25 साल की वारंटी आवश्यक होती है इसलिए यह अतिआवश्यक है कि सोलर पैनल का उत्पादन अपने देश में ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे की उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, देश की उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं निर्माण की विश्वसनियता को आवश्यक रूप से कायम किया जाए।
1 अप्रेल 2024 के पश्चात् एएलएमएम सूची में शामिल सोलर पैनल ही सरकारी परियोजनाओं/सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों/ओपन एक्सेस/नेट-मीटरिंग/ ग्रॉस नेट-मीटरिंग आदि में उपयोग किए जा सकेंगे।
भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से देश मे सोलर पैनल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत सौर उर्जा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में नए रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा। मनीष गुप्ता ने बताया कि अभी भारत में लगभग 40GW सोलर पैनल निर्माण क्षमता है जो कि एएलएमएम लागू होने के बाद आगामी कुछ वर्षा में 100GW तक हो जाएगी। हम भारत सरकार और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के इस सराहनीय कदम पर तहदिल से शुक्रिया अदा करते है।
