नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जिंस वायदा कारोबार की सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक्सचेंजों को उत्पाद सलाहकार समिति बनाने का निर्देश दिया है। सेबी ने यह निर्देश विभिन्न जिंस के लिये वायदा अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर दिया है। नियामक ने जारी सर्कुलर में कहा है, ”प्रत्येक समूह अथवा जिंस कम्पलेक्स जिसमें कि साझा पक्षकार, भागीदारों की मूल्य श्रृंखला हो और जिन जिंसों में वायदा एवं विकल्प कारोबार किया जा रहा है या फिर करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनके लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये।ÓÓ यह पहल जिंस वायदा सलाहकार समिति के सुझाव पर की जा रही है और इसका मकसद वास्तविक बाजार भागीदारों की जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह की समिति की सलाह नये जिंस के अनुबंध डिजाइन बनाने अथवा मौजूदा अनुबंध डिजाइन की समीक्षा या फिर विभिन्न मानदंडों के मामले में मौजूदा अनुबंध के प्रदर्शन की समीक्षा में ली जा सकती हे। इसके अलावा इस समिति की डिलीवरी केन्द्रों के बारे में सिफारिशों को लेकर भी सलाह मशविरा किया जा सकता है। हालांकि, सेबी ने कहा है कि एक्सचेंज इस प्रकार की समिति की सिफारिशों को मानने अथवा खारिज करने को लेकर स्वतंत्र होंगे।
सेबी की जिंस वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंज में उत्पाद सलाहकार समिति बनाने का निर्देश
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