Sunday, December 14, 2025 |
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आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को देश में बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी

by Business Remedies
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवायें देने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ”हम बैंक आफ चाइना लि. को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का परामर्श देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक , एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। इस अनुसूची में आने वाले बैंकों को आरबीआई के नियमों का अनुपालन करना होता है। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि ‘जन स्माल फाइनेंस बैंक लि.Ó को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा ‘रॉयल बैंक आफ स्कॉटलैंड के नाम को बदलकर ‘नेटवेस्ट मार्केट पीएलसीÓ किया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ‘नेशनल आस्ट्रेलिया बैंकÓ को बैंकिंग नियमन कानून के तहत बैंक कंपनी की सूची से हटा दिया है। बैंक को दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है।



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