सेबी ने मांगी मेंबर्स से रिपोर्ट
नई दिल्ली। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स (पीएमएल) का कम्प्लायंस सुनिश्चित करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने ट्रेडर्स और क्लीयरिंग मेंम्बर्स को साल के अंत तक अपने ग्राहकों का आधार डिटेल उपलब्ध कराने से जुड़ी तैयारी के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। पीएमएल रूल्स का मकसद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना है।
23 अगस्त तक देनी है रिपोर्ट
बीएसई के दो अलग-अलग नोटिस के मुताबिक, आधार कार्ड को लेकर नियमों को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग मेम्बर्स से उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी
मांगी गई है इसके ट्रेडिंग मेंबर इस मामले से जुड़े किसी इश्यू की भी जानकारी सबमिट कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेम्बर्स को अपनी तैयारी के बारे में 23 अगस्त तक और क्लीयरिंग मेंम्बर्स और कस्टोडियन को 25 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। बीएसई ने अपनी नोटिस में कहा कि 1 जून 2017 को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) 2005 संशोधित किया गया है। इसके तहत ग्राहकों के आधार कार्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।
31 दिसम्बर तक जमा कराना होगा आधार
डिटेल संशोधित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंतर्गत बैंकों ने भी अपने ग्राहकों से आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी है। नए संशोधित पीएमएल रूल्स के अनुसार, अगर किसी क्लाइंट ने अपना आधार नंबर अकाउंट खुलाने के समय कंपनी को नहीं दिया है, तो उसे छह महीनों के भीतर डिटेल्स जमा कराने होंगे।मौजूदा क्लाइंट्स को अपने आधार कार्ड नंबर अपने ब्रोकरों के पास 31 दिसम्बर तक जमा कराने होंगे। बताई गई टाइम लिमिट के भीतर डिटेल्स न जमा कराने पर अकाउंट तब तक चालू नहीं हो पाएगा, जब तक कि क्लाइंट आधार नंबर की जानकारी न जमा करा दे।