नई दिल्ली। इसके बहुत कम आसार हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को आधार से जोडऩे की मियाद 31 अगस्त से बढ़ा दे। डिपार्टमेंट ने इसी महीने खत्म हो रही समयसीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। तब उसने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि आधार-पैन को लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होंगे।
डिपार्टमेंट ने आधार-पैन लिंक की समयसीमा तब बढ़ाई जब टैक्सपेयरों ने दोनों जगह दर्ज नाम में कुछ अंतर आ जाने की वजह से लिंक नहीं कर पाने की शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट अब समयसीमा बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है क्योंकि टैक्सपेयरों को पैन-आधार लिंक करने का पर्याप्त समय दे दिया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी डेडलाइन बढ़ाने जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, जहां तक मुझे पता है, समयसीमा नहीं बढऩेवाली। सुप्रीम कोर्ट ने निजता (प्रिवेसी) को मौलिक अधिकार करार दिया। आधार के परिप्रेक्ष्य में इस फैसले का क्या असर होगा, इस पर काफी चर्चा चल रही है। ऐसे में पैन-आधार लिंकिंग पर भी असर पड़ सकता है।
यूआईएडीआई के सीईओ अजय भूषण पाण्डेय के हवाले से यह कहा गया है कि करदाताओं को 31 अगस्त तक पैन-आधार लिंक करना होगा क्योंकि निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस पर असर नहीं पडऩेवाला। दरअसल, सरकार को लगता है कि पैन और आधार आपस में एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे तो टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी और काले धन पर रोक लगेगा।
वोटर आईडी-आधार को ऐसे करें लिंक
ऑनलाइन वोटर-आधार लिंक करने के लिए nvsp.in वेबसाइट पर जाकर Feed Your Aadhar Number पर क्लिक करें। इससे नया पेज खुलेगा, जहां मांगी गई जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें मेल आईडी भरना होगा ताकि आधार लिंक होने के बाद कन्फर्मेशन भेजी जा सके।
SMSसे लिंक करें पैन-आधार
जो लोग एसएमएस के जरिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, वे कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए ECILINK टाइप कर स्पेस दें। फिर वोटर आईडी का नम्बर लिखकर फिर स्पे के बाद आधार नम्बर लिखें और 51969 पर भेज दें। इसके बाद उनका आधार और वोटर आईडी लिंक कर दिए जाएंगे।
