Wednesday, September 18, 2024
Home » हिमाचल प्रदेश के बिल्डरों को रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश के बिल्डरों को रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य

by admin@bremedies
0 comment

शिमला/एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि रीयल एस्टेट कानून (रेरा) के तहत राज्य में बिल्डरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यहां वेबपोर्टल एच.पी.रेरा डाट इन की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से प्रमोटरों तथा खरीददारों को निरन्तर पारदर्शी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल ने 5 अगस्त, 2017 की बैठक में हिमाचल प्रदेश रीयल एस्टेट (विनियम तथा विकास अधिनियम)-2017 को स्वीकृति प्रदान की है। यह पोर्टल कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का वहन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा।

You may also like

Leave a Comment

Voice of Trade and Development

Copyright @ Singhvi publication Pvt Ltd. | All right reserved – Developed by IJS INFOTECH