नई दिल्ली। हवाई सफर करना एक बार फिर महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने एविएशन सिक्यॉरिटी फीस वसूलने की मंजूरी दे दी है। अब हवाई यात्रियों को पैसेंजर सर्विस फीस की जगह का भुगतान करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक, एविएशन सिक्यॉरिटी फीस 1 जुलाई, 2019 से लागू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्डर में लिखा है, द एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 88ए के तहत केंद्र सरकार ने एविएशन सिक्यॉरिटी फी बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक आदेश के मुताबिक, घरेलू यात्रियों से एएसएफ की बात करें तो प्रति यात्री 150 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से प्रति यात्री 4.85 अमेरिकी डॉलर (करीब 336 रुपए) एएसएफ के तौर परवसूले जाएंगे। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी और इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट पर सिक्यॉरिटी ड्यू क्लियर करने में होगा। एएसएफ अब पैसेंजर सर्विस फी (सिक्यॉरिटी कंपोनेंट) पीएसएफ की जगह लेगा। अभी तक भारतीय रुपए में जारी होने वाले टिकट के लिए प्रति पैसेंजर 130 रुपए पीएसएफ ली जाती थी। वहीं विदेशी करंसी लेने पर जारी होने वाले टिकट के लिए प्रति यात्री 3.25 डॉलर (225 रुपए) पीएसएफ देना होता है।
गौर करने वाली बात है कि पैसेंजर सर्विस फीस को इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 88 के तहत वसूला जाता है। यह दो हिस्सों- सिक्यॉरिटी कंपोनेंट और फैसिलिटेशन कंपोनेंट में होते है।
