नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भीम एप के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। इस स्कीम में व्यापारियों को 1,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 14 अप्रैल को यह स्कीम शुरू की थी।
इस स्कीम के तहत भीम एप कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले छ: माह तक कैशबैक का ऑफर दिया गया। इसमें व्यापारियों को 20 से 50 ट्रांजैक्शन पर 50 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। इसके बाद वह हर लेनदेन पर दो रुपये का कैशबैक ले सकता है। भीम कैशबैक स्कीम की मासिक सीमा (मंथली लिमिट) 1,000 रुपये है। न्यूनतम 20 ट्रांजैक्शन की शर्त स्कीम का फायदा लेने के लिए व्यापारी को एक महीने में यूनिक यूजर से भीम एप के जरिये कम से कम 20 ट्रांजैक्शन स्वीकार करने पड़ेंगे।
प्रत्येक भुगतान न्यूनतम 25 रुपये का होना चाहिए। भीम एप के यूजर यूपीआइ एड्रेस, आइएफएससी कोड व पैसा लेने वाले के बैंक खाते का उपयोग करके और क्यूआर कोड स्कैन के जरिये लेनदेन कर सकते हैं। इस कोड को एप में ही जनरेट किया जा सकता है। यूजर को मोबाइल वॉलेट की तरह भीम एप में रकम जमा रखने की जरूरत नहीं होती है।
