इंदौर/एजेंसी- जी.एस.टी. ने मकान बनाने के साथ ही तैयार मकान या फ्लैट खरीदना भी महँगा कर दिया है। शहर मे बिल्डर्स व डवलपर्स से फ्लैट-मकान किस्तो मे खरीदना महँगा हो गया है।बुकिंग करके किस्तो मे खरीदे फ्लैट या मकान पर पजेशन लेते वक्त अधिक राशि चुकानी होगी। क्योकि किस्तो मे सर्विस टैक्स के साथ कीमत चुकानी होगी। सामान्य तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री मे स्टाम्प ड्यूटी और वैट-सर्विस टैक्स देना होता है। इसमे 8.5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी व अन्य करो के रूप मे होते है। दूसरा हिस्सा डवलपर्स द्वारा लिया जाने वाला जीएसटी, जो 12 फीसदी है। एक मुश्त राशि चुकाने पर खरीददार को सिर्फ 8.5 फीसदी स्टाम्प डयूटी ही लगेगी, वही किस्त मे लेने पर 12 फीसदी राशि और जुड जाएगी।
रियल एस्टेट व्यवसाय इन दिनो रेरा की उलझन के साथ ही जीएसटी के गुणा-भाग मे लगा हुआ है। मकान निर्माण से जुडी सामग्री को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे मे लाकर पहले ही निर्माण लागत बढ चुकी है। अब सर्विस टैक्स मे भी झमेला फस गया है। रियल एस्टेट मे अब तक अलग-अलग टैक्स लगता था। इसमे राज्य का वैट और सेंट्रल का सर्विस टैक्स होता था। जीएसटी मे इसे 12 फीसदी किया है। कर सलाहकार संजय व्यास के अनुसार किसी प्रोजेक्ट मे बुकिंग कर फ्लैट या मकान की कीमत किस्तो मे चुकाते है, तो जीएसटी के अनुसार कर देना होगा। वही रेडी पजेशन मे जीएसटी नही लगेगी।