पाली/निसं। राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन नीति 2017 लागू की है। नई कृषि कनेक्शन की नीति से न केवल किसानों को फायदा मिलेगा, बल्कि ऊर्जा की बचत भी होगी। नई कृषि कनेक्शन की नीति में किसान स्वयं के स्तर पर कृषि कनेक्शन के लिए लाइन खड़ी कर सकता है। किसान अगर निगम द्वारा अनुमोदित संविदाकार या विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाइसेंस धारी के जरिए काम करवाते है तो उन्हें 750 रुपए प्रति स्पान की दर से लाभ दिया जाएगा। जोधपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि कृषि कनेक्शन नई नीति के तहत बीपीएल व लघु सीमांत किसानों को 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड जारी करने में तीन साल तक की ओवर राइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कोटे का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता अपने कृषि कनेक्शन में लोड का इजाफा उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के बराबर सामान्य कृषि योजना के कनेक्शन जारी होने से अधिकतम तीन साल पूरे होने की तिथि जो भी पहले हो, उसके बाद करवा सकेंगे। नई कृषि नीति में उपभोक्ता के कटे कनेक्शनों को पुन: जुड़वाने के मामले में देय राशि पर ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गई हैं। पूर्व में केवल विभाग के नियमों के अनुसार ही कनेक्शन मिलते थे।
नई कृषि कनेक्शन नीति से किसानों को होगा फायदा
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