नई दिल्ली। एलपीजी, केरोसिन, आभूषण और मुद्रा को माल एवं सेवाकर जीएसटी व्यवस्था के तहत परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेने से छूट होगी। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है। जीएसटी व्यवस्था में 50,000 रुपए मूल्य से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर ई-वे बिल लेने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कर की चोरी का पता लगाया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, जीएसटी परिषद की बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है। इन वस्तुओं में फल, सब्जियों, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज, आटा, मछली आदि शामिल हैं। जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल लेने की बाध्यता में पान के पत्ते, कच्चा रेशम, बिना एल्कोहल वाली ताड़ी, खादी, दिया, पूजा सामग्री और सुनने की मशीन आदि भी शामिल हैं।
