नई दिल्ली
पंूजी बाजार नियामक सेबी ने अवैध तरीके से धन जुटाने के मामले में ३00 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिये समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया और उसके निदेशकों की की ३81 संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही जारी एक आदेश में कहा कि जो संपत्ति कुर्क की गई हैं, उसमें कृषि जमीन तथा दफ्तर की जगह शामिल हैं। ये संपत्ति महाराष्ट्र, ओडि़शा, बिहार, गुजरात, गोवा, राजस्थान और कर्नाटक में हैं। नियामक ने इकाइयों को संपत्ति को बेचने, उसके हस्तांतरण आदि पर रोक लगा दी है। वहीं अब तक बैंक खातों को कुर्क करने 9.4 लाख रुपये प्राप्त किए गए हैं।
निवेशकों का ३01 करोड़ रुपए बकाया लौटाने में विफल रहने के बाद इकाइयों के खिलाफ वसूली कार्रवाई शुरू की गयी है। मामला कंपनी द्वारा सामूहिक निवेश योजना के तहत विभिन्न निवेशकों से जुटाए गए कोष से जुड़ा है। इसमें सामूहिक निवेश योजना नियमन का उल्लंघन किया गया।
