Friday, March 13, 2026 |
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रियल्टी कंपनी ग्रेनाइट गेट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति

by Business Remedies
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एनसीआर की रियल्टी कंपनी ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। घर खरीदारों ने शिकायत की थी कि कंपनी के पास परियोजना को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तीन घर खरीदारों की अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी के अध्यक्ष एम एम कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। कंपनी नोएडा में लोटस पनाचे आवासीय परियोजना तैयार कर रही है।
ग्रेनाइट गेट इस परियोजना के तहत 3,000 फ्लैटों का निर्माण कर रही है। यह परियोजना 2010 में शुरू की गई थी। यह 3सी कंपनी समूह की इकाई है।
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के बाद घर खरीदारों को इसके तहत वित्तीय ऋणदाताओं का दर्जा दिया गया है। बिल्डर द्वारा फ्लैटों का आवंटन करने में विफल रहने के बाद घर खरीदारों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। बिल्डर खरीदारों का पैसा लौटाने में विफल रहा था।



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