Saturday, December 6, 2025 |
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पुराने गेस्ट हाउसों को मिल सकती है नए बायलॉज से छूट

by Business Remedies
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नई दिल्ली। होटल, गेस्ट हाउसों को चार फ्लोर से ऊपर फायर एनओसी और छत पर किचन की इजाजत नहीं देने वाले नए बिल्डिंग बायलॉज के चलते बंद होने के कगार पर पहुंचे सैंकड़ों बजट होटलों को दिल्ली सरकार ने राहत का भरोसा दिलाया है। मौजूदा या तय समयसीमा से पहले से चले आ रहे होटलों या गेस्टहाउसों को नए बायलॉज के पालन से छूट मिल सकती है। दिल्ली के इंडस्ट्री और होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने होटल और गेस्टहाउस कारोबारियों के एक डेलिगेशन को उनकी इस मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया कि पुराने होटलों को नए बायलॉज के कुछ प्रावधानों से छूट दी जाए। कम से कम इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि जिन होटल या गेस्ट हाउसों ने पहले से 3 साल तक के एनओसी ले रखे हैं या जिनके एनओसी अगले कुछ दिनों में एक्सपायर हो रहे हैं, उन्हें पुराने टर्म्स पर ही रिन्यूअल की छूट दे दी जाए। हालांकि होटेलियर्स का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर होटल-गेस्टहाउस वर्षों पुराने हैं और नए बायलॉज के मुताबिक उनमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। इसके अलावा उन्होंने 2007 के बाद मास्टर प्लान के तहत मिली कुछ रियायतों का हवाला देकर भी फिलहाल मौजूदा होटेलियर्स के खिलाफ कोई एन्फोर्समेंट या सीलिंग की कार्रवाई नहीं करने की गुजारिश की है।
दिल्ली होटल महासंघ के जनरल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता ने कहा कि जिसे जिन शर्तों पर फायर एनओसी मिला है, उसी के मुताबिक ऑपरेट करने की छूट मिलनी चाहिए। नया रूल थोपना न्यायसंगत नहीं है। ज्यादातर होटल और गेस्टहाउस 90 के दशक में बने थे और फायर सेफ्टी नॉर्म्स से मुक्त थे। नोटिफाइड बायलॉज के तहत जो 10 शर्तें रखी गई हैं, उनका अनुपालन और मोडिफिकेशन अधिकांश होटलों के लिए संभव नहीं है। दिल्ली होटल एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संदीप खंडेलवाल ने कहा कि नए बायलॉज कहते हैं कि 4 मंजिल से ऊपर एनओसी नहीं मिलेगी, जबकि मास्टरप्लान के तहत 15 मीटर तक ऊंचाई मान्य है।



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