Friday, December 12, 2025 |
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जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया

by Business Remedies
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नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा चार्जरों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का शनिवार को निर्णय लिया। नयी दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक के बाद जानकारी दी। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के समाधानों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये उठाया गया है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के बैटरी चार्जरों और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस को किराये पर लेने में जीएसटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी एक अगस्त से प्रभावी होगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद में सभी राज्यों राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं।

जीएसटी परिषद ने इसके अलावा भी कुछ अन्य निर्णय लिये। परिषद ने सेवाओं के एक्सक्लूसिव (अलग) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर भुगतान के विकल्प का लाभ उठाने के लिये जीएसटी सीएमपी02 फॉर्म में सूचना भरने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर की है। इसके अलावा जून तिमाही के लिये (एकमुश्त कर जमा योजना के तहत) जीएसटी सीएमपी08 फॉर्म में स्व-आकलन के आधार पर कर संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है।



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