नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (त्रस्ञ्ज) काउंसिल की 34 वीं बैठक में घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन पर 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन पर बिना ढ्ढञ्जष्ट (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। जीएसटी काउंसिल ने नए रियल प्रोजेक्ट पर 1 अप्रैल से 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। मौजूदा प्रोजेक्ट में इस बात की छूट रहेगी कि वो मौजूदा त्रस्ञ्ज रेट दें और ढ्ढञ्जष्ट लें या फिर नया त्रस्ञ्ज चुकाएं लेकिन उस सूरत में ढ्ढञ्जष्ट नहीं मिलेगा।
1 अप्रैल से नए नियम होगा लागू : काउंसिल की 24 फरवरी की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और सस्ते घरों पर जीएसटी रेट को घटाकर क्रमश: 5 फीसदी और 1 फीसदी कर दिया था।
इसकी नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी-टू-मूव फ्लैट (जहां बिक्री के समय कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है) के भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर 8 प्रतिशत है।
