नई दिल्ली। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में देरी हो जाए तो घर खरीदारों को सालाना 18 प्रतिशत ब्याज देना और जब बिल्डर प्रॉजेक्ट डिलिवरी में देरी करे तो वह सिर्फ 1.5 से 2 प्रतिशत की मामूली दर से जुर्माना दे।
बिल्डर-होम बायर के बीच इस तरह के प्रावधान को राष्ट्रीयउपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) की एक बेंच के अध्यक्ष जस्टिस आर. के. अग्रवाल और सदस्य एम. श्रीशा ने अनुचित और अतार्किक करार दिया। आयोग की पीठ ने कहा कि किसी रीयल एस्टेट कंपनी को होम बायर्स पर इस तरह की एकतरफा शर्तें लादने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जो फ्लैट खरीदारों की कीमत पर कंपनियों का फायदा पहुंचाएं।
पीठ ने कहा कि बिल्डर या होम बायर, किसी की तरफ से भी निश्चित समयसीमा का उल्लंघन होने पर एकसमान दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। यानी, अगर बिल्डर प्रॉजेक्ट पूरा करने में देरी करे तो उसे भी उसी दर से ब्याज देना चाहिए, जिस दर से वह पेमेंट मिलने में देरी पर बायर्स से ब्याज वसूलता है।
एनसीडीआरसी ने यह आदेश एक होम बायर की याचिका पर दिया जिसने 2012 में गुरुग्राम में एक फ्लैट बुक किया था। यह फ्लैट उमंग रीयलटेक प्राइवेट. लि. के विंटर हिल्स 77 प्रॉजेक्ट में है। बायर को दिसंबर 2015 तक फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया गया था। उसने किस्तों में करीब 83 लाख रुपये का भुगतान कर दिए।
जब बिल्डर तय समयसीमा से चार साल बाद भी पजेशन नहीं दे सका तो बायर ने उससे 18 प्रतिशत की ब्याज के साथ अपना पैसा वापस मांगा। इसी दर से बिल्डर ने उन पेमेंट मिलने में देरी होने पर बायर्स से ब्याज लिया था। हालांकि, कंपनी ने कहा कि अग्रीमेंट के मुताबिक वह सिर्फ 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से मुआवजा दे सकता है।
इस पर एनसीडीआरसी ने कहा कि दूसरे पक्ष (कंपनी) ने पेमेंट मिलने में देरी पर घर खरीदारों से सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला था। ऐसे में 5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का मामूली मुआवजा ऑफर करना न्यायोचित नहीं है, जो महज 1.4 प्रतिशत सालाना के आसपास पड़ता है। यह कंपनी द्वारा वसूले गए मुआवजे का बहुत छोटा हिस्सा है।
एनसीडीआरसी ने कहा कि किसी भी मामले में ऐसे प्रावधान अनुचित व्यापार व्यवहार (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनसे विक्रेताओं को अनुचित फायदा पहुंचता है। पीठ ने कंपनी को 12 प्रतिशत ब्याज देने को कहा क्योंकि बैंकों ने हाल के वर्षों में ब्याज दरें घटा दी हैं। उसने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह बायर को 1 लाख रुपये का मुआवजा भी दे।
